ललितपुर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर संजीव कुमार बाजपेयी के निर्देशन में तथा श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह एवं क्षेत्राधिकारी यातायात राजेश श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ललितपुर द्वारा स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान *मिशन सेफ़ फ्यूचर 2.0 के तहत शहर के विभिन्न चौराहों एवं तिराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान निम्न बिंदुओं की विशेष रूप से जांच की गई—
1. तकनीकी सुरक्षा:
✔️ वाहनों में सीसीटीवी (CCTV), जीपीएस सिस्टम, अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता की जांच की गई।
2. वाहन की स्थिति:
✔️ स्पीड गवर्नर की जांच (स्कूली वाहनों की अधिकतम गति 40 किमी/घंटा निर्धारित)
✔️ रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की उपलब्धता
✔️ खिड़कियों में क्षैतिज ग्रिल
✔️ आपातकालीन निकास द्वार (Emergency Exit) की अनिवार्यता
3. पहचान संबंधी विवरण:
✔️ वाहन के आगे एवं पीछे ‘स्कूल बस’ अंकित होना तथा विद्यालय का नाम एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना।
4. आवश्यक दस्तावेज:
✔️ वैध फिटनेस प्रमाणपत्र
✔️ बीमा (Insurance)
✔️ प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC)
✔️ वैध परमिट
✓ चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस
अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक भी किया गया।
इसी क्रम में यातायात पुलिस ललितपुर द्वारा शहर भर में वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। विभिन्न चौराहों पर चलाये गये सघन चैकिंग अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा बताया गया कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन आवश्यक रूप से करें और सुरक्षित रहें ।
1. दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य लगायें, जिससे की किसी दुर्घटना के घटित होने पर वह सुरक्षित रह सके।
2. दो पहिया वाहन पर तीन सवारियां न बैठाकर न चलाये ।
3. शराब इत्यादि का नशा करके वाहन न चलाये ।
4. चार पहिया वाहन चालकों से सीटबेल्ट का प्रयोग करके वाहन चलाने की भी अपील की ।
5. सवारी व लोडिंग टैक्सी चालकों से नियंत्रित गति और सुगम रूप से यातायात व्यवस्था संचालन के लिए कहा गया ।
6. बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलायें ।
7. वाहन को ओवर स्पीड से न चलायें ।
8. सड़क पर सदैव अपनी वायीं दिशा में चलें ।
9. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/ईयर फोन आदि का प्रयोग न करें ।
10. ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन न चलाये ।
11. वाहन के साथ स्टंटबाजी करके न चलाये ।
12. अपने वाहन में हूटर/मोडिफाइड साईलेन्सर/मानक के विपरीत तीव्र ध्वनि वाले होर्न का प्रयोग न करें ।









