ललितपुर : जिला गंगा समिति की मासिक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया l बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सत्य प्रकाश तथा संचालन प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी नवीन प्रकाश शाक्य द्वारा किया गया l
बैठक में जिलाधिकारी ने गंगा नदी प्राधिकरण आदेश 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में क्षेत्रीय स्तर के अधिकारीयों को संवेदीकृत किए जाने के निर्देश दिए l उन्होंने कहा कि लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं अन्य राजस्व अधिकारी अनिवार्य प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हो l गंगा नदी अथवा उसकी सहायक नदियों में किसी भी प्रकार का अनुपचारित अथवा उपचारित सीवेज, स्लज, व्यापारिक अपशिष्ट अथवा खतरनाक अपशिष्ट का निर्वहन नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व स्वीकृति के बिना सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किसी भी स्थायी अथवा अस्थायी संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी विकास कार्य, पुल, तटबंध, जल संरचना घाट, जेटी आदि के निर्माण/स्थापना हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
बताया गया की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला गंगा समिति के तत्वाधान में कृषि विभाग के सहयोग से प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा l
बैठक में उपायुक्त श्रम रोज़गार, पंचायती राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, नोडल अधिकारी स्वास्थ विभाग, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, उप कृषि निदेशक, बुंदेलखंड सेवा संस्थान सचिव, परियोजना अधिकारी जिला गंगा समिति उपस्थित रहे l










