*नागरिकों की सुरक्षा व क्षति को रोकने लिए जारी निर्देश का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी दंडात्मक कार्यवाही*

ललितपुर। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जनपद के लिए 31 मई तक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तेज आंधी, तूफान व वज्रपात की संभावना के चलते नागरिकों की सुरक्षा के क्रम में जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने आगामी 31 मई तक जलाशयों में नौका विहार संचालन व झरना/जलाशयों के समीप जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। साथ ही उक्त आदेश का पालन करने में बाधा डालने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं।
बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री एवं राहत आयुक्त द्वारा जनपद में सम्भावित प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों/भारी वर्षा/आंधी तूफान/आकाशीय बिजली आदि के दृष्टिगत जन सामान्य की सुरक्षा जनहानित एवं सम्पत्ति की क्षति को रोकने तथा बचाव कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व से ही आमजन के लिए विभिन्न सूचना तंत्रों व मीडिया में लगातार सुरक्षात्मक एडवाइजरी जारी की जा रही है, *इसी के चलते शनिवार को जिलाधिकारी ने जनपद में जन सामान्य/जलाशयों में नौका संचालकों को निर्देशित किया है कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आगामी मौसम पूर्वानुमान दिनांक 28 मई 2026 से 31 मई 2026 तक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें (तीव्र आंधी तूफान, वज्रपात और भारी वर्षा) के दृष्टिगत जनपद के सभी नागरिक, नौका संचालक/, पर्यटन संचालक एवं संबंधित विभाग मानकों का पूर्णतः पालन करेंगे।*
_उन्होंने निर्देश दिए कि आंधी-तूफान के दौरान जलाशयों में नौका विहार संचालित नहीं किया जाएगा और आंधी-तूफान/वज्रपात के दो दिवस अलर्ट के समयावधि में झरना/जलाशयों के समीप जाना वर्जित है, इन निर्देशों का पालन करने में बाधा डालने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अध्याय-10 के अनुच्छेद 51 (ख) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।_








